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अब 31 मार्च तक बैंक खाते से जोड़ पाएंगे आधार

केंद्र सरकार ने बैंक खाते को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया...
अब 31 मार्च तक बैंक खाते से जोड़ पाएंगे आधार

केंद्र सरकार ने बैंक खाते को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि आधार नंबर और पैन या फॉर्म 60 जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 तय की गई है। नए खाताधारकों को 6 महीने का समय दिया गया है। पहले इसके लिए 31 दिसंबर 2017 की डेडलाइन तय की गई थी।

इससे पहले मंगलवार को सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बैंक खाते और दूसरे वित्तीय सेवाओं के लिए आधार लिंक कराने की 31 दिसंबर की डेडलाइन वापस ले ली थी। यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ गुरुवार से आधार पर महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू करने वाली है। पीठ विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। ऐसा नहीं करने पर खाता सीज कर दिया जाएगा।

सरकार ने कहा है कि बैंकों से प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि पुराने और नए बैंक खातों के संचालन के साथ-साथ 50,000 रुपये या इससे अधिक के ट्रांजैक्‍शन के लिए आधार की अनिवार्याता अब भी बनी रहेगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बदलाव करते हुए जारी नई अधिसूचना के मुताबिक बैंकिंग गतिविधियों के संचालन के लिए 31 मार्च 2018 या खाता आधारित संबंध शुरू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आधार और पैन या फॉर्म 60 जमा करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर अकाउंट में ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। आधार और पैन मुहैया नहीं कराने तक खाता सीज रहेगा।

प‌िछले सप्‍ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है उनके लिए सरकार अंतिम तारीख को बढ़ा कर 31 मार्च 2018 करना चाहती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार से लिंक करने की अनिवार्यता को सरकार अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा सकती है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो सकती है।

सात ‌द‌िसंबर काे सरकार ने आधार से पैन लिंक करने की तारीख बढ़ा दी थ्‍ाी। अधिसूचना जारी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख को 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 किया गया था। हालांकि आधार से मोबाइल नंबर को लिंक करने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आधार से मोबाइल को लिंक करने की अंतिम तारीख 6 फरवरी ही है।

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