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सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को दी राहत, केंद्र को देने होंगे 104 करोड़ रुपये

उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को आदेश...
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को दी राहत, केंद्र को देने होंगे 104 करोड़ रुपये

उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को 104 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीसैट) के उस आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है।

दो जजों की बेंच ने खारिज की याचिका

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने कहा, ‘हमें अपील में कोई योग्य आधार नहीं मिला है।’ टीडीसैट ने 21 दिसंबर 2018 को केंद्र को 774 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम शुल्क के एवज में 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भुनाने के बाद कंपनी को करीब 104 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

जानें क्या है यह मामला

दरअसल, आरकॉम की यह राशि बैंक गारंटी के तौर पर सरकार के पास जमा है। इस मामले में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) ने 21 दिसंबर 2018 को अनिल अंबानी की आरकॉम के पक्ष में फैसला दिया था। तब टीडीसैट ने कहा था कि आरकॉम की 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी में से सरकार स्पेक्ट्रम चार्ज के 774 करोड़ रुपये भुनाकर 104 करोड़ रुपये कंपनी को लौटाए। इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

दिवालिया प्रक्रिया में है आरकॉम

बता दें कि आरकॉम ने तीन साल पहले ही ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। कारोबार में घाटा और कर्ज बढ़ना इसका मुख्य कारण था। फिलहाल आरकॉम अभी दिवालिया प्रक्रिया में है। आरकॉम ने रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम बेचकर दिवालिया होने से बचने की कोशिश की लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया और सरकार की ओर से मंजूरी में देरी की वजह से डील नहीं हो पाई।

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