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दो हिस्सों में भी खरीद सकेंगे वाहन की बीमा पॉलिसी

अगले एक सितंबर से कार और टू-व्हीलर के लिए सिर्फ ‘ओन डैमेज’ की वाहन बीमा पॉलिसी भी उपलब्ध होगी। बीमा...
दो हिस्सों में भी खरीद सकेंगे वाहन की बीमा पॉलिसी

अगले एक सितंबर से कार और टू-व्हीलर के लिए सिर्फ ‘ओन डैमेज’ की वाहन बीमा पॉलिसी भी उपलब्ध होगी। बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वे नए और पुराने वाहनों के लिए सिर्फ ओन डैमेज की वार्षिक पॉलिसी ग्राहकों को सुलभ कराएं।

ओन डैमेज और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक साथ लेना जरूरी नहीं

यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद एक सितंबर से कार और टू-व्हीलर के लिए थर्ड पार्टी और ओन डैमेज की बंडल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अनिवार्य रूप से नहीं खरीदनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए यह जानकारी दी है।

अलग-अलग और पैकेज के रूप में मिलेगी पॉलिसी

नियामक के सर्कुलर के अनुसार एक सितंबर से बीमा कंपनियां सिर्फ ओन डैमेज की पॉलिसी उपलब्ध कराएंगे। ओन डैमेज पॉलिसी में ग्राहक वाहन को आगजनी से क्षति और चोरी जैसे जोखिमों के लिए सुरक्षा पाते हैं। नई व्यवस्था नए और पुरानी कारों और टू-व्हीलर के लिए लागू होगी। कंपनियां अलग-अलग ओन डैमेज और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अलावा इनके संयुक्त पैकेज भी सुलभ करा सकेंगी। हालांकि कंपनियों को लंबी अवधि के लिए ओन डैमेज की पॉलिसी लाने की अनुमति नहीं होगी।

लेकिन यह शर्त भी माननी होगी कंपनियों को

इरडा के अनुसार वाहन मालिक एक सितंबर को या इसके बाद समाप्त हो रही पॉलिसी के लिए ओन डैमेज का वार्षिक नवीनीकरण अपनी मौजदा या नई इंश्योरेंस कंपनी से करवा सकेंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है। बीमा कंपनियां किसी वाहन का ओन डैमेज का इंश्योरेंस तभी कर सकेंगी जब उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या तो पहले से हो या पिर ओन डैमेज के साथ खरीदा जा रहा हो। अकेली ओन डैमेज पॉलिसी की कीमत वही होगी जो थर्ड पार्टी के साथ पैकेज ऑफर में ओन डैमेज पॉलिसी की होगी।

बीमा उद्योग को थी पहले से उम्मीद

इरडा के आदेश पर बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के कंपनी सैक्रेटरी एवं अनुपालन अधिकारी ओंकार कोठारी ने कहा कि नियामक के इस आदेश से ओन डैमेज पॉलिसी की शर्तों, कीमत और अवधि को लेकर आवश्यक स्पष्टीकरण मिल गया है। उन्होंने कहा कि यह वार्षिक पॉलिसी के तौर पर रहेगी। बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे ओन डैमेज पॉलिसी तभी दें जब वाहन के लिए पहले से थर्ड पार्टी बीमा ले लिया गया हो या फिर ओन डैमेज के साथ खरीदी जा रही हो। कंपनियों को थर्ड पार्टी इंश्योसेंक का विवरण भी रिकॉर्ड में रखना होगा और उसका उल्लेख करना होगा। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार थर्ड पार्टी और ओन डैमेज पॉलिसी खरीद सकेंगे।

 

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