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जीएसटी का वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी, व्यापारियों की सुविधा के लिए ये भी बदलाव

सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 का जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न) और जीएसटीआर-9सी (रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट) दाखिल करने...
जीएसटी का वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी, व्यापारियों की सुविधा के लिए ये भी बदलाव

सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 का जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न) और जीएसटीआर-9सी (रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 करने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ये फार्म 31 मार्च 2020 तक दाखिल किए जा सकेंगे। सरकार ने इन फार्मों के कई कॉलम वैकल्पिक करके इन्हें सरल बनाने का भी फैसला किया है।

ये जानकारियां नहीं देनी होंगी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआइसी) ने इन फार्मों को सरल बनाने के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की है। इस बदलाव से करदाताओं को इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का अलग-अलग विवरण नहीं देना होगा। करदाताओं को पिछले दोनों वर्षों के लिए आउटपुट और इनपुट की एचएसएन कोड की जानकारी भी नहीं देनी होगी।

व्यापारियों की दिक्कतों को देखकर बदलाव

सीबीआइसी को उम्मीद है कि इन बदलावों और आखिरी तारीख बढ़ाने से जीएसटी करदाताओं को पिछले दोनों िवत्त वर्षों के लिए वार्षिक रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दाखिल करने में आसानी होगी। जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने में करदाताओं के सामने आ रही परेशानियों को लेकर कई ज्ञापन दिए गए थे। इन पर गौर करने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ये दो फार्म दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर थी जबकि 2018-19 के लिए ये दोनों फार्म 31 मार्च 2019 तक दाखिल करने थे। सरकार ने इन फैसलों को लागू करने के लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी है।

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