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आज से लागू हो गए हैं नए नियम, नहीं किया होगा यह काम तो लगेगी दोगुनी पेनल्टी

सभी चाहते हैं कि आने वाले साल का स्वागत हम बिना किसी टेंशन और बिना किसी परेशानी के करें और अगर आप भी नए...
आज से लागू हो गए हैं नए नियम, नहीं किया होगा यह काम तो लगेगी दोगुनी पेनल्टी

सभी चाहते हैं कि आने वाले साल का स्वागत हम बिना किसी टेंशन और बिना किसी परेशानी के करें और अगर आप भी नए साल 2019 की शुरुआत बिना किसी झंझट के करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर, 2018 यानी आज ही इन जरूरी कामों को निपटा लें ताकि कल से आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। इसमें बैंक और रिटर्न से जुड़े काम हैं।

दरअसल, एक जनवरी से बैंकिंग, इंश्योरेंस और आयकर समेत आम आदमी पर असर डालने वाले ये नए नियम लागू हो जाएंगे। 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले जो करदाता 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भरेंगे उन्हें दोगुनी (10,000 रुपये) पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले एटीएम और क्रेडिट कार्ड मान्य नहीं होंगे। इन्हें ज्यादा सुरक्षा फीचर वाले नए कार्डों से बदलना होगा। इनके अलावा कुछ और बदलाव आम आदमी पर असर डालेंगे।

बदल लें पुराने डेबिट-क्रेडिट कार्ड

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों के पुराने मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड को 31 दिसंबर तक बदलने का ऑर्डर दिया है। इसकी जगह ईएमवी वाले कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इन्हें बैंक शाखा जाकर या फिर नेट बैंकिंग के जरिए बदला जा सकता है। ऐसे में 31 दिसंबर के बाद पुराने कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे।

नॉन-सीटीएस चेक बुक बदलवाएं

अगर अपने चेक बाउंस होने से बचाने हैं तो 31 दिसंबर से पहले चेकबुक बदलवा लें। नई चेकबुक सीटीएस वाली हैं। इससे चेक का फिजिकली मूवमेंट बचेगा, जिससे अमाउंट जल्दी ट्रांसफर होगा। सीटीएस चेकबुक की पहचान करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान है चेक की लेफ्ट साइड पर सीटीएस-2010 लिखा होना।

एप से निकाल लें पैसा

एसबीआई ने अपनी बडी एप को एक दिसंबर से बंद कर दिया था। हालांकि अब भी जिन लोगों का पैसा बडी एप में पड़ा है उन्हें बैंक की ओर से पैसा निकालने का मौका 31 दिसंबर तक दिया गया है। एसबीआई बडी एप के विकल्प के रूप में योनो एप को लॉन्च कर चुकी है।

मोबाइल नंबर

एसबीआई की नेटबैंकिंग सेवा ले रखी हैं तो इसे आगे जारी रखने के लिए आपको हर हाल में 31 दिसंबर से पहले अपना मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़वाना होगा। ऐसा न करने पर एक जनवरी से आपकी नेट बैंकिंग सेवा रोकी जा सकती है।

इनकम टैक्स रिटर्न

2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख वैसे 31 जुलाई 2018 थी। लेकिन अगर आप तब चूक गए तो 31 दिसंबर 2018 तक का मौका है। फिलहाल जुर्माना 5 हजार रुपये देना होगा, वहीं अगर यह डेडलाइन भी मिस हो गई तो आपको पास 31 मार्च 2018 तक का वक्त होगा। लेकिन तब जुर्माना डबल, यानी 10 हजार रुपये हो जाएगा।

प्री-जीएसटी वाली चीजें खरीदें

प्री-जीएसटी वाली चीजों को बेचने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक ही बढ़ाई गई थी। ऐसे में दुकानदारों को स्टॉक क्लीयर करने की जल्दी है। इसका फायदा उठाकर डिस्काउंट में चीजें खरीद सकते हैं।

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