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खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक खत्म, पांच घंटे तक हुई चर्चा

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया की अगुवाई में शीर्ष पहलवानों की खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ...
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक खत्म, पांच घंटे तक हुई चर्चा

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया की अगुवाई में शीर्ष पहलवानों की खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ उनके आवास पर बुधवार की सुबह से जारी मीटिंग अब खत्म हो गई है। यब बैठक करीब पांच घंटे तक चली। सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पहलवानों के साथ समझौता करने का प्रयास जारी रखा है। किसान नेता राकेश टिकैत इस मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे हैं। दरअसल, पहले बताया जा रहा था कि राकेश टिकैत भी इस मुलाकात में शामिल होंगे।

 बैठक में जाने से पहले साक्षी मलिक ने फोन पर समाचार एजेंसी एएनआई से कहा था कि सभी अपनी सहमति देंगे कि प्रस्ताव ठीक है, तभी हम मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सरकार की किसी भी बात को मान लें और अपना धरना समाप्त कर दें।

सरकार और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के बीच यह दूसरे दौर की बातचीत है। पहलवानों ने शनिवार की रात को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी।

बता दें कि खेल मंत्री ने डब्ल्यूएफआई  के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार आधी रात के बाद ट्वीट किया सरकार, पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छुक है। मैंने बातचीत के लिए पहलवानों को एक बार फिर आमंत्रित किया है।

गौरतलब है कि पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबे समय से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हालांकि भाजपा सांसद सिंह ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है।

दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के सिलसिले में सिंह के सहयोगियों और उत्तर प्रदेश के गोंडा में उनके आवास पर काम करने वाले लोगों के मंगलवार को बयान दर्ज किए थे।

वहीं, जिस नाबालिग के बयान के आधार पर सिंह के खिलाफ यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, उसका बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत एक बार फिर दर्ज किया गया है।

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