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कुलभूषण मामले में पाक से नरमी के संकेत, सिविल कोर्ट में अपील का रास्ता खोलने की तैयारी

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आइसीजे) का फैसला आने के कई महीने बाद पाकिस्तान ने जेल में बंद भारतीय नागरिक...
कुलभूषण मामले में पाक से नरमी के संकेत, सिविल कोर्ट में अपील का रास्ता खोलने की तैयारी

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आइसीजे) का फैसला आने के कई महीने बाद पाकिस्तान ने जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में नरमी के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में संशोधन करने जा रहा है ताकि कुलभूषण को सिविल कोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया जा सके। आइसीए के फैसले के अनुपालन के लिए पाकिस्तान यह कदम उठा रहा है।

आर्मी एक्ट में संशोधन किया जा रहा

एक पाक टीवी चैनल ने सूत्रों के हवाले के कहा है कि कुलभूषण के लिए आर्मी एक्ट में विशेष संशोधन किया जा रहा है क्योंकि मौजूदा कानून के तहत व्यक्तियों अथवा समूहों के पर मुकदमे के बाद आर्मी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है।

पाक की आर्मी कोर्ट ने दी थी मौत की सजा

इस साल जुलाई में आइसीजे ने 51-1 की वोटिंग से भारत के दावे को सही माना था कि पाकिस्तान ने विएना कन्वेंशन ऑन कौंसुलर रिलेशंस के प्रावधानों का कई बार उल्लंघ किया। आइसीजे ने आदेश दिया था कि जाधव को दी गई सजा के फैसले की प्रभावी तरीके से समीक्षा की जाए और इस पर दोबारा विचार किया जा। पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने जाधव को फांसी की सजा देने का आदेश दिया था।

जासूसी के आरोप को भारत ने नकार दिया था

पाकिस्तान ने दावा किया था कि जाधव को उसके सुरक्षा बलों ने तीन मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। ईरान से जाधव ने पाकिस्तान में प्रवेश किया था। लेकिन जासूसी और अशांति फैलाने की गतिविधियों में जाधव के शामिल होने के पाक के आरोपों को भारत ने खारिज करक दिया। भारत का कहना है कि ईरान के चाबहार पोर्ट से जाधव का अपहरण किया गया। वहां वह कारोबार करते थे।

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