योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वाक्य का रोमांच खत्म हो गया। घोर हिंदुत्ववादी छवि वाले आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जताने की कोशिश की है कि अब देश में जातीय गणित के दिन लद गए हैं।
इस खबर की जानकारी देते हुए सूचना सीआरपीएफ द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें उन्होंने अक्षय द्वारा शहीदों के परिवार को दी गई मदद की पुष्टि की है। 11 मार्च को सीआरपीएफ की 219वीं बटालियन के करीब 100 जवान सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए निकले थे, सुकमा के भेज्जी थाना इलाके में पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया और फिर घायल जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में 12 जवान शहीद हो गए थे।
इस घटना के तुरंत बाद अक्षय कुमार ने गृहमंत्रालय में संपर्क किया और शहीदों के परिजनों के अकाउंट नंबर मांगे। इसके बाद यह सहायता राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई।
अक्षय के इस कदम की सराहना करते हुए सीआरपीएफ ने लिखा, अक्षय का यह कदम उनकी देशभक्ति और देश के लोगों और सेना के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इस आर्थिक मदद के लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की और ट्वीट किया, आपकी उदारता सराहनीय है। यह अन्य देशवासियों को भी शहीदों की मदद के लिए प्रेरित करेगा।
कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार ने सेना के शहीद जवानों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए एक ऐप भी शुरू किया, जिसके जरिये आम लोग अपने हिसाब से शहीदों के परिवार की मदद कर सकते हैं।
अक्षय की प्रोफेश्नल लाइफ की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्मों में भूमि पेडनेकर के साथ ’टॉयलेट एक प्रेमकथा’ और पत्नी ट्विंकल खन्ना के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म ’पैडमैन’ शामिल हैं।
सीआरपीएफ के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की सूचना दी गई कि अक्षय ने हर शहीद के परिवार को 9-9 लाख रुपए की मदद की है। अक्षय के इस कदम की सराहना करते हुए सीआरपीएफ ने लिखा, 'अक्षय का यह कदम उनकी देशभक्ति और देश के लोगों और सेना के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।'
उपहार अग्निकांड मामले में उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने भाई सुशील अंसल की तरह सजा में रियायत देने का अनुरोध किया था। गोपाल अंसल को अब एक साल की सजा में से बची हुई अवधि जेल में भुगतने के लिए समर्पण करना होगा। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, गोपाल अंसल की याचिका खारिज की जाती है।