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जीएसटी लागू होने के बाद क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के तहत 1211 वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी हैं। जीएसटी लागू होने के बाद रोजमर्रा के इस्तेमाल और आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी। इसके तहत अनाज, गेहूं आटा, बेसन, मैदा, ब्रेड, दूध, दही, फल और सब्जियां सस्ती हो जाएंगी।
जीएसटी लागू होने के बाद क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

एक जुलाई से देश में जीएसटी लागू हो जाएगा। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि किन वस्तुओं पर कितना कर लगाया गया है। जीएसटी से क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होने जा रहा है। जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं को चार ब्रैकेट में रखा गया है। जिन पर 5, 12, 18, और 28 फीसदी की दर से कर लगेगा। आइये ब्रैकेटवार जाने किन आइट़म्स पर कितना कर देना होगा।

 कर मुक्त वस्तुएं

दूध, दही, ताजा मीट, मछली, चिकन, अंडे, छाछ नेचुरल शहद, ताजे फल और सब्जियां, आटा बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, स्टाम्प, जुडिशियल पेपर, प्रिंटिड बुक्स, औरअखबारकोकर मुक्त रखा गया है। जीसटी लागू होने के बाद ये सभी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी।

 इन पर लगेगा 5 फीसदी कर

क्रिम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बोनलेस मछली, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन वेजिटेबल, चाय, कॉफी, मसाले, पिज्जा, रस्क, साबुदाना, केरोसीन, कोयला, दवाएं, स्टेंट, लाइफबोट पर 5 फीसदी कर लगाया गया है। इनमें रस्क, पिज्जा, ब्रेड पर अभी तक 6 फीसदी कर लगा है। जीएसटी के बाद ये एक फीसदी सस्ती हो जाएंगी।

 

12 फीसदी कर वाली वस्तुएं

 फ्रोजन मीट उत्पाद, बटर, सूखे मेवे, चर्बी, सोसेज, फ्रूट जूस, भूटिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, अगरबत्ती,  कलरिंग बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीनऔर सेल फोन पर 12 फीसदी कर लगेगा। इनमें से अधिकतर वस्तुएं आधे से एक फीसदी तक सस्ती होंगी।

इन पर 18 फीसदी कर

अधिकतर आइटम्स इस श्रेणी में रखे गए हैं। जिनमें फलेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, पेस्ट्रीज और केक, सूखी सब्जियां, जैम, सॉस, सूप, आईसक्रीम, इंस्टांट फ्रू मिक्स, मिनरल वाटर, टिसू पेपर, लिफाफे, टैंपून्स, नोट बुक्स, स्टील उत्पाद, कैमरा, स्पीकर्स और मॉनिटर्स पर 18 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा इसमें और भी कुछ आइटम्स शामिल हैं।

 28 फीसदी कर वाले आइटम्स

च़्युइंग गम,  चौकलेट, सोडा, पेंट, डियो, सेविंग क्रीम, शैंपू, डाई, सनस्क्रीन, वालपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वाटर हीटर, डिशवाशर, वाशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिप्पर, ऑटोमोबिल्स, मोटरसाइकिलें, निजी हवाई जहाजपर जीएसटी के तहत सबसे अधिक यानि 28 फीसदी कर लगेगा। इस श्रेणी में या अधिकतर वस्तुओं पर कर पहले के बराबर ही होगा।

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