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छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए ये अहम फैसले

शुक्रवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय हुए हैं। इसमें सर्राफा कारोबारियों सहित अन्य...
छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए ये अहम फैसले

शुक्रवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय हुए हैं। इसमें सर्राफा कारोबारियों सहित अन्य छोटे कारोबारियों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। काउंसिल ने कम्पाउडिंग स्कीम के नियमों में बदलाव करते हुए इसकी सीमा बढ़ा दी है। अब कम्पाउडिंग स्कीम की सीमा 75 लाख से 1 करोड़ कर दी गई है। साथ ही व्यापारियों को तिमाही रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है। अब डेढ़ करोड़ टर्नओवर वाले व्यापारी तीन महीने में रिटर्न दे सकते हैं। साथ ही रिवर्स चार्ज की व्यवस्था को 31 मार्च  तक स्थगित कर दिया गया है।

इसके अलावा 50,000 रुपये तक की ज्वैलरी खरीद पर पैन की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। जबकि 2 लाख रुपए से अधिक की ज्‍वैलरी कैश में  खरीदने पर आपको पैन देना होगा।


सरकार ने ज्‍वेलरी कारोबार को प्रिवेंशन ऑफ मनीलॉड्रिंग एक्‍ट (पीएमएलए) के दायरे से बाहर कर दिया है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।

गौरतलब है कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 30 जून की मध्यरात्रि से देश भर (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) में लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की शुक्रवार को 22वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की।

 

 

 

 

 

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