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कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत 17 जुलाई को सुनाएगी फैसला

  अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) इसी महीने की 17 तारीख को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले पर...
कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत 17 जुलाई को सुनाएगी फैसला

अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) इसी महीने की 17 तारीख को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले पर अपना निर्णय सुनाएगी। जाधव पाकिस्तान की हिरासत में हैं और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईसीजे 17 जुलाई को जाधव केस (भारत बनाम पाकिस्तान) में फैसला सुनाएगी।

भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच नहीं देने को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मई 2017 में आईसीजे का रूख किया था।

भारत ने 48 वर्षीय जाधव के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य अदालत के मुकदमे  को भी चुनौती दी थी। आईसीजे ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को मामले का निर्णय आने तक जाधव की मौत की सजा की तामील पर भी रोक लगा दी थी।

भारत ने रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया है

अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फरवरी में चार दिन की सुनवाई की थी जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। भारत ने आईसीजे से जाधव की मौत की सज़ा को रद्द करने तथा उनकी तुरंत रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया है और कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत का फैसला ‘हास्यपद मामले’पर आधारित है और वाजिब प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों तक को संतुष्ट नहीं कर पाता है।

जाधव को ईरान से अगवा किया गया: भारत

भारत ने कहा कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां उनके कारोबारी हित हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने सवाल करने पर बताया कि आईसीजे इस महीने फैसला सुनाएगा। उन्होंने बताया कि तारीख का एलान आईसीजे करेगा।

एजेंसी इनपुट

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