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आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने चार दिनों के लिए बढ़ाई रिमांड

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट के बाद सीबीआई की विशेष अदालत से भी झटका लगा है। सीबीआई...
आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने चार दिनों के लिए बढ़ाई रिमांड

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट के बाद सीबीआई की विशेष अदालत से भी झटका लगा है। सीबीआई अदालत ने चिदंबरम की रिमांड चार दिनों के लिए बढ़ा दी है। उनकी अगली पेशी 30 अगस्त को होगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे पहले चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उचित कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल करें।

इसके अलावा पी. चिदंबरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हो सकी है, क्योंकि ये मामला अभी तक सूचीबद्ध नहीं हो पाया है।

सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका अब तक नहीं हुई लिस्ट

आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई रिमांड पर भेजे गए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की याचिका अभी तक सुनवाई के लिए सूचीबध्‍द नहीं हुई है। सोमवार को पी चिंदबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस बानुमति की बेंच को बताया कि निचली अदालत द्वारा चिंदबरम को सीबीआई हिरासत मे भेजे जाने के खिलाफ की गई याचिका, अग्रिम जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं के साथ आज सुनवाई के लिए नहीं लगी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।  इस दौरान चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति आर बानुमती की अध्यक्षता वाली पीठ कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई की हिरासत में लिए गए ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को 23 अगस्त को शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

सिब्बल ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि पिछले सप्ताह शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। लेकिन इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

पीठ ने सिब्बल से कहा कि चिदंबरम की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा जब रजिस्ट्री को सीजेआई रंजन गोगोई से आवश्यक आदेश मिलेंगे। पीठ ने सिब्बल से कहा, "रजिस्ट्री में कुछ कठिनाई है और हमें मुख्य न्यायाधीश से आदेश लेना है।"

न्यायमूर्ति आर बानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ चिदम्बम की उस नयी याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनके विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट और उन्हें सोमवार तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किये गये धनशोधन मामले में चिदम्बरम को सोमवार तक के लिए गिरफ्तारी से छूट प्रदान की थी। शीर्ष अदालत ने चिदम्बरम की याचिका पर ईडी से जवाब भी मांगा था और निर्देश दिया था कि सभी तीन मामलों को सोमवार को उसके सामने सूचीबद्ध किया जाए।

चिदंबरम की दलील- कहा मौलिक अधिकार का उल्लंघन

पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने दलील दी है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है कि हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत ने 20 और 21 अगस्त को सुनवाई नहीं की और उन्हें 21 अगस्त रात को गिरफ्तार कर लिया गया।

मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ही बड़ा मामला हैसॉलीसीटर जनरल

ईडी की तरफ से पेश सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि याचिकाकर्ता और उनकी पार्टी के सहयोगियों ने 'काफी शोर-शराबा किया और 'सियासी बदले की भावना का आरोप लगाया लेकिन ''मैं काफी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ही बड़ा मामला है।"

21 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी

भ्रष्टाचार के मामले में चिदम्बरम को 21 अगस्त की रात को जोरबाग में उनके घर से सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 22 अगस्त को ट्रायल कोर्ट  के सामने पेश किया गया था। निचली अदालत ने उन्हें 26 अगस्त तक के लिए चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।

 

 

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