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यूके कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी, नौ हजार करोड़ का है डिफॉल्टर

नौ हजार करोड़ लोन फ्रॉड के मामले में सोमवार को भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लंदन की...
यूके कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी, नौ हजार करोड़ का है डिफॉल्टर

नौ हजार करोड़ लोन फ्रॉड के मामले में सोमवार को भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ठप पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख रहे 62 वर्षीय माल्या पर करीब 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पिछले साल अप्रैल से प्रत्यर्पण वारंट के बाद से माल्या जमानत पर हैं।

माल्या के पास इस फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील करने का मौका होगा। वेस्टमिंस्टर कोर्ट के माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर दिए गए फैसले के बाद इसे यूके के गृह विभाग के पास जाएगा।

विजय माल्‍या ने वहां मौजूद मीडिया से कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वह उसे मंजूर होगा। उसने कहा, 'मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया, मैं लोन लिया हुआ पैसा चुकाने को तैयार हूं। लोन का प्रत्यर्पण से कोई संबंध नहीं है।'

बैंकों का कर्ज भुगतान करने के प्रस्ताव पर विजय माल्या ने कहा कि जैसा कि मैंने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। इस बारे में हाई कोर्ट को फैसला करने दें।

माल्या ने मनी लांड्रिंग के आरोपों के बाद देश छोड़ दिया था। वह मार्च, 2016 से लंदन में है। भारत सरकार लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। पिछले साल चार दिसंबर को लंदन की मजिस्ट्रेट अदालत में माल्या के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी।

ईडी और सीबीआई की टीम गई थी लंदन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई की संयुक्त टीम रविवार को ही लंदन रवाना हो गई थी। इस टीम की अगुआई सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ए साई मनोहर कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए मुंबई की एक अदालत में चल रही कार्यवाही को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर 7 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत से लंदन में रह रहे कारोबारी माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया है। इस कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया तो उस पर मुकदमा चलाने वाली एजेंसी को उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है।

राजनीति से प्रेरित होने का लगाया था आरोप

माल्या अपने खिलाफ मामले को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं। हालांकि, माल्या ने ट्वीट कर कहा, ‘मैंने एक भी पैसे का कर्ज नहीं लिया। कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया। कारोबारी विफलता की वजह से यह पैसा डूबा है। गारंटी देने का मतलब यह नहीं है कि मुझे धोखेबाज बताया जाए।’

इससे पहले विजय माल्या ने बुधवार को कहा कि उनके ब्रिटेन से भारत में प्रत्यर्पण के मामले में कानून अपना काम करेगा, लेकिन मैं "जनता के पैसों" का 100 प्रतिशत भुगतान करने के लिये तैयार हूं। उन्होंने दावा ‌किया कि नेताओं और मीडिया ने उन्हें गलत तरीके से "डिफॉल्टर" के रूप में पेश किया।

 

 

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