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ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में ‘शिवलिंग मिलने' का किया गया दावा, डीएम का आया बड़ा बयान

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में तीसरे दिन का सर्वे हुआ। आज सर्वे का अंतिम दिन था। इसके बाद सर्वे...
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में ‘शिवलिंग मिलने' का किया गया दावा, डीएम का आया बड़ा बयान

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में तीसरे दिन का सर्वे हुआ। आज सर्वे का अंतिम दिन था। इसके बाद सर्वे रिपोर्ट अब कल यानी 17 मई को कोर्ट में सौंपी जानी है, जिसके बाद कोर्ट अंतिम फैसला लेगा। इस बीच सर्वे टीम का हिस्सा रहे सोहनलाल आर्य ने परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया है।

दरअसल, सर्वे का काम पूरा होने के बाद सोहनलाल ने कहा कि नंदी को जिसकी प्रतीक्षा थी वह बाबा मिल गए, जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा मिला है। जाहिर है कि यह बात सभी को पता है कि नंदी के आराध्य देवता कौन हैं। उन्होंने संकेतों में यह बात कही है। आर्य के बयान से लगता है कि हिंदू पक्ष को मंदिर होने के दावे की पुष्टि करने वाला कोई बड़ा साक्ष्य मिला है। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया है।

सोहनलाल ने मीडिया को बताया कि, जिस लक्ष्य के साथ हमने सर्वे किया है वह हमें हासिल हो गया है। बाबा विश्वेश्वर तालाब में मिले हैं? इस सवाल के जवाब में कहा कि जिन खोजा तीन पाईया गहरे पानी पैठ इसी से सब कुछ समझ लीजिए। इसके आगे कुछ नहीं बताएंगे। इन शब्दों के अंदर जाकर आप इस पहेली को समझ लीजिए, जिस शिवलिंग का इतिहास में वर्णन किया गया था वह मिला गया, जिस शिवलिंग की नन्दी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो बाबा मिल गए।

वाराणसी सीपी ने बताया कि हमने सभी हितधारकों के साथ बात की और आम सहमति पर पहुंचे कि अदालत के आदेश का पालन करना महत्वपूर्ण है। हमने लोगों की भ्रांतियों को भी दूर किया, विश्वास बहाली पर काम किया। तीन दिवसीय सर्वेक्षण समाप्त हो गया है। हम काशी के लोगों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

डीएम वाराणसी ने कहा कि आयोग के किसी भी सदस्य ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के ब्योरे का खुलासा नहीं किया। न्यायालय सर्वेक्षण के बारे में जानकारी का संरक्षक है। एक सदस्य को कल लगभग कुछ मिनट के लिए आयोग से हटा दिया गया था, बाद में आयोग में भर्ती कराया गया।

बता दें कि अदालत के आदेश के बाद शनिवार और रविवार को चार-चार घंटे में 80 से 85 फीसदी ही सर्वे ही हुआ था। इससे पहले 12 मई को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया था कोर्ट ने अजय मिश्रा के साथ विशाल कुमार सिंह को कोर्ट कमिश्नर और अजय सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर बनाया था कोर्ट ने सर्वे की कार्रवाई पूरी कर के 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था ऐसे में कल ज्ञानवापी मस्जिद की पूरी रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

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