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कोयला घोटाले में नवीन जिंदल के खिलाफ कोर्ट ने तय किए अतिरिक्त आरोप

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी अनियमितताओं के सिलसिले...
कोयला घोटाले में नवीन जिंदल के खिलाफ कोर्ट ने तय किए अतिरिक्त आरोप

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी अनियमितताओं के सिलसिले में कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल तथा अन्य के खिलाफ रिश्वत लेने के लिए उकसाने संबंध्‍ाी अतिरिक्त आरोप तय किए।

विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने जिंदल के खिलाफ अतिरिक्त आरोप तय किए। वहीं, कांग्रेस नेता ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही।

अदालत ने अप्रैल, 2016 में जिंदल, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासरी नारायण राव (अब दिवंगत), पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता और 11 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय करने को कहा था। यह मामला झारखंड के कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है।

4 सितंबर 2017 को कोर्ट ने इस मामले में नवीन जिंदल और तीन अन्य आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने नवीन जिंदल के अलावा जिंदल स्टील ऐंड पावर लिमिटेड के पूर्व निदेशक सुशील मारू, पूर्व उप महाप्रबंधक आनंद गोयल और सीईओ विक्रांत गुजराल को जमानत दी थी। मामले में उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला राज्यमंत्री स्व. दासरी नारायण राव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।  2008 का यह मामला अमरकोण्डा मुर्गादन्गल कोयला खदान जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और गगन स्पांज आयरन को आवंटित करने में कथित गड़बड़ी को लेकर है।

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