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पोस्ट ऑफिस समेत इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी जरूरी हुआ आधार, 31 दिसंबर तक देनी होगी डिटेल

पैन, बैंक और मोबाइल नंबर जैसी सुविधाओं को आधार से जोड़ने के बाद अब सरकार ने लोक भविष्य निधि (पीपीएफ),...
पोस्ट ऑफिस समेत इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी जरूरी हुआ आधार, 31 दिसंबर तक देनी होगी डिटेल

पैन, बैंक और मोबाइल नंबर जैसी सुविधाओं को आधार से जोड़ने के बाद अब सरकार ने लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी) और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के लिए भी आधार अनिवार्य कर दिया है। मौजूदा जमाकर्ताओं को अपने अकाउंट को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक का समय दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने चार अलग गजट अधिसूचनाएं जारी कर सभी डाकघर जमा खातों, पीपीएफ, एनएससी और केवीपी खाते खोलने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, 29 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं मिला है, तो उसे अपने आधार नामांकन का प्रमाण देना होगा। इसमें कहा गया है कि मौजूदा जमाकर्ताओं जिन्होंने आवेदन के समय अपना आधार नंबर नहीं दिया है वे संबंधित डाकघर बचत बैंक या संबंधित कार्यालय में इसे 31 दिसंबर 2017 या उससे पहले जमा कराएं।

सरकार लगातार बैंक जमा खातों, मोबाइल फोन और कई अन्य सुविधाओं के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने पर जोर दे रही है। इसके पीछे का मकसद बेनामी सौदों तथा कालेधन पर अंकुश लगाना है। बता दें कि पिछले महीने सरकार ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी थी।

इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी। इस विस्तार के दायरे में 35 मंत्रालयों की 135 योजनाएं आएंगी। इनमें गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त रसोई गैस, केरोसिन और उर्वरक सब्सिडी तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मनरेगा योजनाएं आएंगी।

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