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Budget 2021: इनकम टैक्स से जुड़े ये हैं 5 बड़े ऐलान, जानें आप कैसे उठा सकेंगे फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इस बार इनकम टैक्स पर किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई...
Budget 2021: इनकम टैक्स से जुड़े ये हैं 5 बड़े ऐलान, जानें आप कैसे उठा सकेंगे फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इस बार इनकम टैक्स पर किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। लेकिन एक बात जरूर है कि कई ऐसे प्रावाधान किए गए हैं। जिनका इनकम टैक्स देने वाले लोगों फायदा उठा सकते हैं।

 ये हैं बड़े ऐलान

-75 साल और उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक को अब IT रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। यह छूट पेंशन और ब्याज से होने वाली आय पर मिलेगी। साथ ही आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए

- अभी टैक्स रिअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे। अब इसे घटाकर 3 साल किया जा रहा है। गंभीर मामलों में जब एक साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देंगे।

-टैक्स संबंधी विवाद के लिए डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा।

-अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट कराना होता है। 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह छूट बढ़ाकर पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी। इसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ किया जा रहा है

-सभी के लिए घर हमारे लिए प्राथमिकता है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती का प्रावधान था। अब किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट 31 मार्च 2022 तक मिलेगी।

-आयकर रिटर्न फॉर्म में अब पूँजी बाजार से प्राप्त आय और बैंक जमा ब्याज के विवरण भी पहले से भरे होंगे

 क्या कहते हैं एक्सपर्ट

ब्रांच पर्सनल फाइनेंस ऐप के एमडी सुचित्रा महापात्रा कहते हैं कि यह कोविड महामारी के झटके से उबरने का वादा कर रहा है। इनकम टैक्स में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होना बड़ी राहत है। इसके अलावा स्टार्टअप को टैक्स हॉलिडे की दिशा में उठाया गया कदम भी सराहनीय है। इन कदमों का सकारात्मक असर होगा।

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