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बिहार में भी कोरोना का कहर- "18 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद, दुकानें-होटल 7 बजे तक खुलेंगे", नई गाइडलाइन जारी

बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके...
बिहार में भी कोरोना का कहर-

बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अंतर्गत अब राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को 11 अप्रैल  से बढ़ाकर 18 अप्रैल तक बंद रखे का आदेश दिया गया है। इसके अलावा 30 अप्रैल तक सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को शाम सात बजे तक ही खोला जाएगा। इसकी जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को दी है।

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नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी। जिसमें स्कूल और कॉलेज को एक हफ्ते और बंद करने का फैसला किया गया। नीतीश ने कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना के बढ़ते मामलो पर बात हुई थी। उन्होंने बताया कि बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है। वहीं, सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस की जांच में तेजी लाई जाए। हर दिन कम से कम एक लाख लोगों की जांच की जाए।

बैठक में सीएम ने कहा कि सभी को मास्क लगाना और सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करना आवश्यक होगा। महाराष्ट्र से आने वाली सभी ट्रेनों के यात्रियों का स्टेशन पर ही कोरोना टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें क्वॉरंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। 30 अप्रैल तक रेस्तरां और होटल को छोड़ कर सभी दुकान और प्रतिष्ठान शाम सात बजे तक ही खोले जाएंगे।

बिहार में कोरोना गाइडलाइन

  • 18 अप्रैल तक सभी स्कूल-कॉलेज बंद
  • शाम सात बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
  • रेस्तरां, होटल में 25 % क्षमता का इस्तेमाल
  • मास्क और सैनिटाइज का उपयोग आवश्यक
  • सरकारी और निजी दफ्तरों में 33% कर्मियों की उपस्थिती
  • आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल बंद
  • सिनेमा हॉल में 50% लोगों की क्षमता

 

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