Home एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस राजस्थान के किसान उपज को गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर ले सकेंगे कर्ज
राजस्थान के किसान उपज को गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर ले सकेंगे कर्ज
राजस्थान के किसान उपज को गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर ले सकेंगे कर्ज

राजस्थान के किसान उपज को गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर ले सकेंगे कर्ज

राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जिनमें उन्हें फसल का बेहतर मूल्य दिलाना, खरीद के लिए सुगम व विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करना शामिल है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने फैसला किया है कि किसान उपज को रेहन या गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर कर्ज ले सकेंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण महमारी से उपजे संकट के बीच किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके तहत गहलोत ने कृषक कल्याण कोष से सहकार किसान कल्याण योजना में प्रतिवर्ष 50 करोड़ रूपये का अनुदान देने का फैसला किया है। इससे किसानों को अब अपनी उपज को रेहन रखकर मात्र तीन फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा। इसमें सात फीसदी ब्याज राज्य सरकार द्वारा कृषक कल्याण कोष से वहन किया जाएगा। पहले राज्य सरकार द्वारा केवल 2 फीसदी ब्याज वहन किया जाता था।

उपज की एवज में  किसानों को 90 दिन के लिए मिल सकेगा कर्ज

योजना के तहत किसानों का उनके द्वारा रेहन रखी गई उपज के बाजार मूल्य या समर्थन मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा मूल्यांकित राशि की 70 फीसदी राशि रेहन ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए 1.50 लाख तथा बड़े किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण मात्र तीन फीसदी ब्याज दर पर मिल सकेगा। इसमें किसान को 90 दिन के लिए कर्ज मिलेगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यह सीमा 6 माह तक हो सकेगी।

किसानों को प्रमाणित बीज देने के लिए 200 मंडियों में बिक्री केंद्र बनाये जायेंगे

एक अन्य फैसले के तहत किसानों को प्रमाणित बीज मिल सके इसके लिए 200 मंडियों में बिक्री केंद्र बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य बीज निगम को बीज वितरण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रदेश की 200 कृषि उपज मंडी परिसरों में भूखंड तथा रिक्त निर्मित परिसंपत्तियां उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसी तरह निजी लघु मंडी को प्रतिभूति राशि एवं भूमि की आवश्यकता की अनिवार्यता में ढील दी गई है। इसी तरह मंडियों में भूखंडों पर निर्माण नहीं करा पाने वाले आवंटियों को राहत दी गई है। मंडियो में आवंटित भूखंड पर निर्माण नहीं कराने के कारण जिनके आवंटन निरस्त हो गए थे अगर उन भूखंडों का किसी अन्य को आवंटन नहीं किया गया है तो ऐसे आवंटन पुनः बहाल हो सकेंगे। इसके लिए आवंटियों को 30 जून तक आवंटन राशि का 25 फीसदी जमा करने की छूट प्रदान की है।

एजेंसी इनपुट