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अदालत के आदेश के बाद और दस्तावेज नहीं जारी करेगा द ऑस्ट्रेलियन

ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट द ऑस्ट्रेलियन ने कहा है कि भारतीय स्कॉरपीयन पनडुब्बी परियोजना से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को आगे जारी करने पर अदालत द्वारा अस्थायी रोक लगाए जाने के बाद अब वह इसके दस्तावेजों का प्रकाशन नहीं करेगा।
अदालत के आदेश के बाद और दस्तावेज नहीं जारी करेगा द ऑस्ट्रेलियन

द न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश जारी किया और समाचारपत्र द ऑस्ट्रेलियन को अपनी वेबसाइट से दस्तावेज हटाने का आदेश दिया। समाचारपत्र ने ऐहतियाती कदम उठाते हुए संवेदनशील सामग्री पहले ही संपादित कर दी थी। अदालत ने समाचारपत्र को यह आदेश भी दिया कि वह तमाम सामग्री शाम पांच बजे तक फ्रांसीसी रक्षा कंपनी डीसीएनएस को सौंप दे जो उसके पास है।

अदालत का यह आदेश डीसीएनएस की ओर से एक हलफनामा दायर करने के बाद आया, जिसने द ऑस्ट्रेलियन की ओर से दस्तावेजों के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की थी। समाचारपत्र को लीक सामग्री का इस्तेमाल करने से रोकने वाले अदालत के आदेश की अवधि गुरूवार शाम पांच बजे समाप्त हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार को सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध होगा।

डीसीएनएस ने अपने हलफनामे में कहा कि सामग्री के खुलासे से उसे नुकसान हुआ है, क्योंकि कंपनी की सामग्री तक अब उसके प्रतिद्वंद्वियों को पहुंच हासिल हो गई है। हलफनामे में कहा गया कि लीक की मीडिया कवरेज से कंपनी की अंतरराष्ट्रीय छवि एवं प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया है। अदालत के आदेश के बाद द ऑस्ट्रेलियन के एसोसिएट एडिटर कैमरन स्टीवर्ट ने कहा, बहुत अधिक दस्तावेज हैं, लेकिन हम निश्चित तौर पर और दस्तावेज प्रकाशित नहीं कर रहे हैं।

यह पूछे जाने पर कि अदालत के आदेश की अवधि समाप्त होने पर क्या उनका इरादा और दस्तावेज सामने लाने का है, उन्होंने एक भारतीय टेलीविजन चैनल से कहा, नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं अदालत की प्रक्रिया में शामिल नहीं हूं। मैं बहुत अधिक टिप्पणी नहीं कर सकता, अब और दस्तावेज प्रकाशित करने की योजना नहीं है।

(साथ में एजेंसी)

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