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डीडीसीए मामले में केजरीवाल को राहत, अगली सुनवाई 1 अप्रैल को

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने 1 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले 18 फरवरी को कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने को कहा था।
डीडीसीए मामले में केजरीवाल को राहत, अगली सुनवाई 1 अप्रैल को

न्यायालय ने गत 30 जनवरी को केजरीवाल और निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद को तलब करते हुए कहा था कि प्रथम दष्टया उनके बयानों से क्रिकेट संघ एवं उसके अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर पड़ा। शिकायत में दावा किया गया था कि केजरीवाल और कीर्ती आजाद ने चर्चाओं में बने रहने एवं राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए मानहानि करने वाले बयान दिए। हालांकि अदालत ने आजाद को दस हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी थी।

डीडीसीए एवं चौहान की तरफ से पेश हुए वकील संग्राम पटनायक ने इसका विरोध करते हुए दलील दी थी कि याचिका पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि जब शिकायत दायर की गई, तब चौहान डीडीसीए के उपाध्यक्ष थे और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भी याचिका दायर की थी।

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