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शशिकला को कोर्ट से राहत, शपथ रोकने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक प्रमुख वीके शशिकला को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
शशिकला को कोर्ट से राहत, शपथ रोकने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार

याचिका में मांग की गई थी कि शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में शीर्ष अदालत का फैसला आने तक उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोका जाए। अधिवक्ता ने मामले को सूचीबद्ध कर इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया तो प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति एन वी रमण तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि माफ कीजिए, अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।

गैरसरकारी संगठन सत्ता पंचायत आयक्कम के महासचिव चेन्नई निवासी सेंथिल कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता जीएस मणि ने मामले पर अविलंब सुनवाई का अनुरोध किया था। यह जनहित याचिका छह फरवरी को दायर की गई थी और इसमें शशिकला के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक लगाने की मांग की गई थी क्योंकि ऐसी अटकलें थी कि वह अगले दिन पद की शपथ ले सकती हैं।

याचिकाकर्ता ने उनके शपथग्रहण पर रोक लगाने की मांग इसलिए की थी क्योंकि शीर्ष अदालत ने छह फरवरी को कहा था कि वह शशिकला और दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ 19 वर्ष पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हफ्तेभर के भीतर फैसला सुना सकती है।

कुमार ने कहा था कि अगर शशिकला पर दोषसिद्धि होती है तो उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा तो पूरे तमिलनाडु में दंगे के हालात पैदा हो सकते हैं।

याचिकाकर्ता सेंथिल कुमार ने कहा था कि ऐसे हालत में राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि राज्य चक्रवाती तूफान, नोटबंदी और जयललिता के निधन के कारण पहले से ‘‘निराशाजनक हालात’’ का सामना कर रहा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दोषमुक्ति के खिलाफ अपील का परिणाम अगर दोषसिद्धि के रूप में आता है तो अन्नाद्रमुक के कार्यकर्ता एक बार फिर प्रदर्शन करने उतर सकते हैं जिससे तमिलनाडु में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

कुमार ने कहा कि यह याचिका उन्होंने तमिलनाडु की जनता के हित में और राज्य में अमन कायम रखने की खातिर दायर की है।

वर्ष 1997 में जयललिता, उनकी सहयोगी शशिकला, वी एन सुधाकरन और जे इलावारासी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाने के लिए मामला दर्ज किया गया था। एजेंसी

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