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सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवादः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े पक्षों से को सलाह दी है कि वे इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है और यह बेहतर होगा कि इस मुद्दे को मैत्रीपूर्ण ढंग से कोर्ट से बाहर बात कर सुलझाया जाए। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर ने कहा कि यदि संबंधित पक्ष उनकी मध्यस्थता चाहते हैं तो वह इस काम के लिए तैयार हैं।
सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवादः सुप्रीम कोर्ट

भाजपा नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर तत्काल सुनवाई की मांग की। न्यायालय ने कहा है कि सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए सभी संबंधित पक्ष साथ बैठें। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी से संबंधित पक्षों से सलाह करने और इस संदर्भ में लिए गए फैसले के बारे में न्यायालय को 31 मार्च को सूचित करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को इस मुद्दे को सुलझाने के नए प्रयास करने के लिए मध्यस्थ चुनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मामले के निपटान के लिए न्यायालय द्वारा प्रधान मध्यस्थ चुना जा सकता है।

स्वामी ने बाद में कहा कि उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि मामले को आपसी सहमित से सुलझाने के लिए न्यायालय ही आदेश दे तो उचित होगा। उन्होंने कहा कि इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उनसे इस मामले को 31 मार्च को न्यायालय में फिर से उठाने को कहा है। (एजेंसी)

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