Advertisement

जल्लीकट्टू पर फैसले को लेकर दायर याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आगामी शनिवार को मनाए जाने वाले पोंगल से पहले सांड को काबू में करने के खेल जल्लीकट्टू पर फैसला सुनाने की मांग को लेकर दायर याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आर भानूमति की पीठ ने फैसला सुनाने का आग्रह करने वाले वकीलों के एक समूह से कहा कि पीठ को फैसला पारित करने के लिए कहना अनुचित है।
जल्लीकट्टू पर फैसले को लेकर दायर याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह कहा कि फैसले का मसौदा तैयार कर लिया गया है लेकिन शनिवार से पहले फैसला सुनाना मुमकिन नहीं है, जिस दिन जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाना है।       इस खेल को अनुमति देने संबंधी केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले न्यायालय ने जनवरी, 2016 की अधिसूचना पर केंद्र से जवाब मांगा था, जिसमें जल्लीकट्टू के लिए सांड के इस्तेमाल को हरी झंडी दी गई थी। न्यायालय ने कहा था कि जानवरों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने संबंधी वर्ष 2014 के उसके फैसले को नकारा नहीं जा सकता है। परंपरा का समर्थन करते हुए केंद्र ने कहा कि वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि खेल के दौरान सांड को चोट ना पहुंचे और उससे पहले उसे शराब ना पिलाई जाए।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 के अपने फैसले में कहा था कि सांड का इस्तेमाल करतब दिखाने वाले जानवरों की तरह नहीं किया जा सकता है।         शीर्ष न्यायालय ने वर्ष 2014 के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की आठ जनवरी की अधिसूचना पर भी रोक लगा दी थी। (एजेंसी)

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad