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सेबी ने शेयरखान और अन्य से 15 करोड़ रुपये जब्त किए

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार में एक बड़े फ्रंट रनिंग मामले का भंडाफोड़ करते हुए ब्रोकरेज कंपनी शेयरखान और 15 अन्य इकाइयों से 15 करोड़ रुपये के अवैध लाभ को जब्त करने का आदेश दिया है। एक दिन पहले ही फ्रांसीसी कंपनी बीएनपी परिबा ने घरेलू ब्रोकरेज फर्म शेयरखान का अनुमानत: 2,000 करोड़ रुपये के सौदे में अधिग्रहण करने की घोषणा की है।
सेबी ने शेयरखान और अन्य से 15 करोड़ रुपये जब्त किए

फ्रंट रनिंग से तात्पर्य शेयर बाजार में गैरकानूनी व्यवहार से है जिसमें इकाइयां, ब्रोकरों या विश्लेषकों से पूर्व सूचना के आधार पर शेयरों का कारोबार करती हैं जबकि यह सूचना उनके ग्राहकों को उपलब्ध नहीं कराई गई हो। शुक्रवार रात जारी आदेश में सेबी ने शेयरखान से 50.93 लाख रुपये जब्त करने का आदेश दिया। वहीं 14 करोड़ रुपये की और राशि व्यक्तियों और कंपनियों सहित 15 अन्य इकाइयों से जब्त की जाएगी।

यह मामला कम से कम 29 शेयरों में फ्रंट रनिंग से संबंधित है। इसमें आइडिया सेल्युलर, सुजलान एनर्जी, जेट एयरवेज, डीएलएफ, केयर्न इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आरकाम, इंडियन होटल्स, एचडीएफसी लि., एलएंडटी, यूनिटेक, यस बैंक, वीडियोकॉन, जेएसडब्ल्यू स्टील व हिंडाल्को के शेयर शामिल हैं। सेबी ने मार्च 2009 से मार्च, 2011 के दौरान कुछ इकाइयों द्वारा संदिग्ध फ्रंट रनिंग की जांच की थी।

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